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दुराचार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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जम्मू। तृतीय एडिशनल सेशंस जज जम्मू किशोर कुमार ने दुराचार के मामले में सुनील कुमार पुत्र चमन लाल निवासी चानू चक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पुलिस के मुताबिक दो नवंबर, 2014 की रात पीड़िता अपने घर में सो रही थी। उसके माता-पिता दूसरे कमरों में थे। आरोपी 16 वर्षीया पीड़िता को धोखे से अपहृत कर मेंढर ले गया। वहां किराए पर लिए कमरे में उसने पीड़िता के साथ दुराचार किया। अगले दिन आरोपी उसे लेकर चानू चक वापस आ गया और उसे एक स्कूल की इमारत में छह सात-दिन तक रख उसके साथ दुराचार किया। 13 दिसंबर, 2014 को पुलिस ने पीड़िता को जानीपुर से आरोपी के कब्जे से छुड़ाया। आरोपी की ओर से एडवोकेट रूप लाल और स्टेट की ओर से एपीपी विजय कुमार को सुनने के बाद तृतीय एडिशनल सेशंस जज किशोर कुमार ने मामले को समाज के लिए गंभीर बताया। कहा कि इस अपराध के लिए उम्र कैद भी हो सकती है। आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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