रियासी। जिले के निजी शिक्षा संस्थान गर्मी की छुट्टी के दौरान की स्कूल फीस नहीं वसूल सकते हैं। ऐसा नहीं किए जाने पर उक्त स्कूल पर कार्रवाई तो हो ही सकती है, स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
वीरवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी निर्मल कुमार चौधरी ने एक निर्देश जारी कर सभी निजी स्कूलों को गर्मी के दौरान की दो महीने की हुई छुट्टी की फीस नहीं वसूलने के निर्देश दिए है। जारी निर्देश में साफ लिखा गया है कि प्राईवेट स्कूल जून और जुलाई के दौरान स्कूल में छुट्टी की फीस किसी भी विद्यार्थी के अभिभावक से नहीं ले सकते हैं।
सीईओ के अनुसार हाईकोर्ट के जारी निर्देश अनुुसार जिले के सभी स्कूलों के लिए ऐसे ही निर्देश दिए गए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी निर्मल चौधरी ने कहा कि इन दो महीने की छुट्टियों के दौरान स्कूल बंद होते हैं। इस दौरान स्कूल में पढ़ाई आदि नहीं होती है। कुछ स्कूल अपने तौर पर कैंप आदि लगाते हैं। इस दौरान स्कूल के अध्यापक भी नहीं आते हैं। छुट्टियां होने के बाद बच्चों से फीस वसूल करना गलत है। जिले के जिन प्राइवेट स्कूलों ने फीस ले ली है, उनको वही फीस विद्यार्थी की सालाना फीस में एडजस्ट करनी होगी। वहीं, जिन स्कूलों ने अभी तक फीस नहीं ली है, वह इसकी वसूली भी नहीं करे।
सीईओ ने कहा कि निर्देश की उल्लंघना करने वाले स्कूल की शिकायत कोई भी अभिभावक सीधा उनके पास आकर कर सकता है जिसके बाद संबंधित स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी।