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एक्सईएन सहित अन्य पर दर्ज केस हटाने की याचिका खारिज

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जम्मू। अधिक कीमत पर बिजली उपकरण खरीदने को लेकर दर्ज एफआईआर को हटाने की वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिजली विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई थी। एक्सईएन एवं अन्य ने एफआईआर हटाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे जस्टिस संजय कुमार गुप्ता ने खारिज कर दिया।
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वर्ष 2006 में बिजली विभाग के अधिकारियों ने जरूरत से अधिक दामों पर बिजली के उपकरण खरीदकर विभाग को चूना लगाया था। इस संबंध में विजिलेंस ने केस दर्ज किया था। केस के मुताबिक राजोरी, पुंछ, कठुआ जिलों के लिए यह खरीद हुई थी। तत्कालीन कालाकोट के एसटीडी डिवीजन के एम एंड आरई आरके पाधा, राजोरी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीबी सेन, एक्सईएन कालकोट आरएल कौल, मकबूल चौधरी एईई कालाकोट, स्टोर आफिसर राजोरी मारूफ डार, टीएस जमवाल स्टोर आफिसर कालाकोट आदि के नाम शामिल हैं। इन अधिकारियों ने बिना किसी कोटेशन के खरीद कर ली थी। इससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। जेएनएफ
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