जम्मू। अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद आरीफ को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट जम्मू में ऑटो चालक मोहम्मद आरीफ पर अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास का मामला चल रहा था। नवंबर 2014 में दिल्ली से एक युवती माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आई थी। लौटने के लिए वह देर रात जम्मू पहुंची। यहां केसी कॉसिंग के पास युवती ने ऑटो चालक मोहम्मद आरीफ का ऑटो रघुनाथ बाजार जाने के लिए बुक किया था, लेकिन वह उसे जबरदस्ती सुनसान इलाके में ले गया और वहां आरोपी ने युवती से दुष्कर्म का प्रयास किया। हालांकि किसी तरह पुलिस को फोन मिलाकर युवती ने अपने आप को सुरक्षित किया और आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद युवती की सूचना के आधार पर पुलिस ने आधे घंटे में आरोपी को ऑटो चालक को ऑटो समेत दबोच लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया। इसी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी की। साथ ही आरोपी को सात साल कैद की सजा सुनाई। वहीं पीड़िता को एक लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया। जेएनएफ