जम्मू। पत्नीटाप के ग्रीन बफर एरिया में अवैध रूप से बनाई गईं इमारतों को तोड़ने के मामले में हलफनामा पेश करने के लिए और वक्त दिया गया है। इस संबंध में क्रिस्टल होटल एवं रेस्तरां के मालिक हरचरण सिंह ने याचिका दायर की थी। जस्टिस राजेश बिंदल और ताशी रबस्टन वाली खंडपीठ ने बुधवार को मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले भी जवाब मांगा था। अब फिर से हाईकोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को कुछ और मोहलत देते हुए हलफनामा पेश करने के लिए कहा है। इससे पहले खंडपीठ ने राजस्व विभाग, टाउन प्लानिंग और वन विभाग को पत्नीटाप डेवलेपमेंट अथारिटी को सहयोग करने का आदेश दिया था। जेएनएफ