कठुआ। रसाना कांड में आरोपी तिलक राज के वकील असीम साहनी ने जेल में आरोपियों की हिरासत में मौत का अंदेशा जताया है। उन्होंने कहा कि क्लाइंट से मिलने गए थे। क्लाइंट और वकील का मौलिक अधिकार है एक दूसरे से मिल कर चर्चा करना कि क्या बोलना है और आगे क्या करना है।
11 बजकर 22 मिनट पर जेल में बुलाया था, लेकिन सवा एक बजे तक नहीं मिलने दिया। बताया जा रहा है सलाखों के पार मिलने देंगे, जो जनरल इंटरव्यू है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि वकील आफिसर आफ द कोर्ट होता और उसे अलग जगह मिलाया जाता है, जहां पुलिस वाले वकील और क्लाइंट की बात न सुन सकें।
उन्होंने बताया कि एसपी ने कहा कि पीछे से आदेश हैं आपको ऐसे नहीं मिलने दिया गया है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि न चालान की कापी दी गई है और न ही मिलने दिया जा रहा है। ऐसी क्या खुफिया बात है, जो छुपाना चाहते हैं।
उन्होंने अंदेशा जताया कि क्लाइंट को थर्ड डिग्री दी गई है और जेल के भीतर ही खत्म कर दिया जाएगा। यह बड़ी जल्दी हिरासत में मौत का मामला बन जाएगा।