जम्मू। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय गुप्ता ने तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने के आदेश दिए हैं। तहसीलदार पवन कोहली और पटवारी वरयाम सिंह के खिलाफ विजिलेंस आर्गेनाइजेशन में 5(2) जेएंडके प्रीवेंशन आफ क्रप्शन एक्ट एंड सेक्शन 468, 471 और 120 बी आरपीसी के तहत मामला दर्ज था।
यह मामला कस्टोडियन विभाग के दायरे में आता था। ऐसे में जमीन संबंधी फैसला भी विभाग को ही लेना था। इसमें तहसीलदार और पटवारी को जिम्मेदार नहीं माना गया। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कस्टोडियन विभाग को केवल यह देखने की आवश्यकता थी कि आवंटन आदेश 24 जवरी 2001 वैध है या नहीं। मगर यह मसला कस्टोडियन विभाग का होने के कारण अब तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया गया है। जेएनएफ