पुलिसकर्मी को कुचलने वाले ट्रक चालक की जमानत अर्जी खारिज
दो साल पहले उधमपुर के जखैनी में कश्मीरी चालक ने कांस्टेबल संजीव कुमार को कुचला था
जम्मू। पुलिस कर्मी को नाके पर कुचलने वाले ट्रक चालक की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कुपवाड़ा के रहने वाले मोहम्मद मकबूल डार पर हत्या का केस दर्ज है। दो साल पहले उधमपुर के जखैनी में ट्रक चालक ने कांस्टेबल संजीव कुमार को कुचल दिया था।
जानकारी के अनुसार मकबूल और उसके ट्रक का मालिक रियाज दोनों ट्रक में मौजूद थे। उधमपुर के जखैनी में नाके पर ट्रक को रोका गया। यह ट्रक जम्मू से श्रीनगर सब्जियों को लेकर जा रहा था। नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने ट्रक चालक को रोका और कहा कि आगे रास्ता बंद है। इसलिए ट्रक को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर मकबूल और रियाज ने कहा कि उनके पास सब्जियां हैं, जो समय पर पहुंचनी जरूरी हैं, अगर नहीं पहुंची तो खराब हो जाएंगी। पुलिस कर्मियों ने कहा कि वह आगे जाने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि उनको आदेश नहीं है। इस पर मकबूल भड़क गया और उसने जबरदस्ती जाने की कोशिश की। कांस्टेबल संजीव कुमार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने उसे कुचल दिया। इसमें उसकी मौत हो गई। दो साल से मकबूल जेल में है। जेएनएफ