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किश्तवाड़ में पांच से अधिक लोगों के समूह में घूमने पर पाबंदी

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किश्तवाड़। कोरोना वायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर एहतियाती सख्ती बढ़ रही है। किश्तवाड़ जिले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को आदेश जारी कर पांच से अधिक लोगाें के एक साथ घूमने व किसी स्थान पर जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि धारा 144 के तहत जारी आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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जिला उपायुक्त राजिंदर सिंह तारा ने बतौर जिला मजिस्ट्रेट आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस से कई देशों में हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं। देश में भी कुछ मामले सामने आए हैं। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पहले से ही सामूहिक सभाओं, समारोहों से लेकर कार्यक्रमाें पर पाबंदी लगा दी है। इस बाबत 7 मार्च को आदेश जारी किया था। वायरस चूंकि तेजी से फैलता है, लिहाजा इसे रोकने के लिए वे सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लागू कर रहे हैं।
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