हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
जम्मू। हाईकोर्ट ने शार्ट लिस्ट को लेकर दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। उधमपुर के एक युवक ने उधमपुर जिला कैडर की फर्मासिस्ट पोस्ट के लिए आवेदन किया था। इसमें उसको शार्टलिस्ट किया गया, लेकिन जब चयन सूची बनी, तो उसका नाम नहीं आया। जस्टिस संजय कुमार गुप्ता ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर शनिवार को सुनवाई की। कहा कि सिर्फ शार्ट लिस्ट होने के आधार पर चयन नहीं किया जा सकता। इसके लिए अलग प्रक्रिया है। इन दलीलों के साथ याचिका खारिज कर दी गई। जेएनएफ