जम्मू। ठेकेदार का बकाया न देने पर हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक और रामबन के एडीसी के वेतन को रोक दिया है। मामले के अनुसार नजीर शाह ने बनिहाल में टेठार में सीएफसी इमारत का 2006 में निर्माण किया था। यह काम पीएमआरपी माडल विलेज योजना के तहत किया गया। काम होने के बाद भी ठेकेदार को पैसा नहीं मिला। ठेकेदार ने कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद कोर्ट ने पैसा जारी करने का आदेश दिया था। तक भी पैसा जारी नहीं किया गया। इसके बाद अपीलकर्ता के वकील ने कोर्ट में अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। इस पर जज ने दोनों अधिकारियों का वेतन रोकने को कहा। कहा कि जब तक यह अधिकारी ठेकेदार का बकाया नहीं चुकाते, तब तक उनके वेतन से उक्त पैसा काटा जाए। जेएनएफ