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साथी की मौत पर दो सीआरपीएफ कर्मियों पर आरोप तय

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जम्मू। पुलिस कंट्रोल रूम जम्मू में सीआरपीएफ कर्मी की मौत के मामले में प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू आरएस जैन ने दो सीआरपीएफ जवानों मोहम्मद यासीन और मोहन लाल पुरी के खिलाफ आरपीसी की धारा 304 ए के तहत आरोप तय करते हुए मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत जम्मू में भेज दिया है।
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मामले के अनुसार 16 सितंबर, 2013 को पुलिस स्टेशन पक्का डंगा में सीआरपीएफ के कंपनी कमांडर ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई कि पीसीआर जम्मू के गेट पर सीआरपीएफ जवान अकबर अली तैनात था। सुबह करीब सवा आठ बजे वह शौच करने जा रहा था कि 14 आईआरबी बटालियन के जवान पर 9 एमएम कारबाईन से गोली चलाई।
घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरपीसी की धारा 307 और 34 के तहत मामला दर्ज किया। अकबर अली की 16 सितंबर 2013 को सुबह नौ बजकर चार मिनट पर मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद हेड कांस्टेबल मोहन लाल और मोहम्मद यासीन के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच में पाया गया कि मोहन लाल ने मोहम्मद यासीन से अपना हथियार लिया और लापरवाही से तीन राउंड फायर हो गए। मृतक से किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं र्पाई गई। पुलिस ने आरपीसी 304 पार्टी दो, तीस आर्म्स एक्ट के तहत मामला मोहम्मद यासीन और आरपीसी की धारा 336 और तीस आर्म्स एक्ट के तहत मामला मोहन लाल खिलाफ दर्ज कर कोई में चालान पेश किया। प्रिंसिपल सेशन जज ने आरोपी व्यक्तियों के वकील अश्विनी खजूरिया की दलीलों को सुनने के बाद मामले में आरोप तय करने के बाद मामले को सीजेएम के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। जेएनएफ
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