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Udhampur News: फार्मा कंपनी पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया

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रामबन। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) वरुणजीत सिंह ने जिले में संचालित एक फार्मा कंपनी पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्लॉक बनिहाल बेनाम शॉनवाज और अन्य मामले में गलत ब्रांड वाले इंस्टा सी का निर्माण करने के लिए केन्रॉन हेल्थकेयर एचआई-46, रीको औद्योगिक क्षेत्र सरना डुंगर जयपुर राजस्थान नामक स्वास्थ्य पूरक कंपनी सहित व्यापारियों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। खुदरा विक्रेता एफबीओ पर पहले ही इस मामले में 4000 रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। कंपनी को भविष्य में सावधान रहने और एफएसएसए -2006 के प्रावधानों का अनुपालन करने की सख्त चेतावनी दी गई है। कार्रवाई में कई निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लक्षित किया गया जो प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए। संवाद
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