रामबन के जिला मजिस्ट्रेट ने नेशनल हाईवे पर धारा 144 लागू कर दिया। यह आदेश 15 फरवरी 2017 तक लागू रहेगा। बता दें कि नेशनल हाईवे और टनल के निर्माण में जुटी कंपनियों के खिलाफ आए दिन स्थानीय लोग धरना-प्रदर्शन करते रहते हैं। कभी मुआवजा तो कभी स्थानीय युवाओं को रोजगार जैसे मुद्दे पर धरना-प्रदर्शन से न केवल निर्माण कार्य बाधित होता है, बल्कि हाईवे पर यातायात भी ठप हो जाता है।
इससे यात्रियाें को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संवैधानिक संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। दरअसल यह नेशनल हाईवे जम्मू-श्रीनगर के लिए लाइफ लाइन है। इस पर लगातार धरना प्रदर्शन से कई तरह की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। लिहाजा जिला मजिस्ट्रेट ने 15 फरवरी तक जिले में पड़ने नेशनल हाईवे पर धारा 144 लागू कर दिया है।
किसी को हाईवे पर धरना-प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। जारी आदेश को सख्ती से पालन करने के निर्देश पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए हैं। इस आदेश के बाद अब चार से अधिक लाेग एक साथ हाईवे पर नहीं जा सकते हैं। नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।