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Udhampur News: निर्धारित मार्गों पर सुबह 11 से रात 8 बजे तक निजी वाहनों की एंट्री बंद

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उधमपुर में नए नियम लागू, बसों के रूट बदले, उल्लंघन पर वाहन जब्त और परमिट रद्द करने की चेतावनी
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संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए जिला मजिस्ट्रेट सलोनी राय ने मंगलवार को अहम फैसला लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब व्यस्त मार्गों पर सुबह 11 से रात 8 बजे तक निजी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी।
बसों के रूट भी बदल दिए गए हैं। नियमों के उल्लंघन पर वाहन जब्त और परमिट रद्द करने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने यह कदम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एआरटीओ और अन्य हितधारकों के साथ लंबी चर्चा के बाद उठाया है।
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नए नियमों के अनुसार सलाथिया चौक से रामनगर चौक होते हुए जिला अस्पताल के पिछले गेट तक निर्धारित मार्ग पर सुबह 11 से रात 8 बजे तक निजी चार पहिया वाहनों, टैक्सियों और हल्के मोटर वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, एंबुलेंस, दमकल विभाग और ड्यूटी पर तैनात सरकारी वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है।
शहर की सीमा के भीतर ट्रक, लोडर और डंपर जैसे भारी वाहनों के प्रवेश का समय भी तय कर दिया गया है। गर्मियों में रात 8 से सुबह 8 बजे तक और सर्दियों में शाम 7 से सुबह 10 बजे तक प्रवेश की अनुमति मिलेगी। ये वाहन रेहंबल से जखैनी और जखैनी से गोले मेला तक दिन में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
पुराने बस स्टैंड से चलेंगी बसें, ई-रिक्शा पर सख्ती
सार्वजनिक परिवहन को सुव्यवस्थित करने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। रामनगर, बसंतगढ़, दुदू, लट्टी, मनवाल और बिलावर की ओर जाने वाली बसें अब पुराने बस स्टैंड से चलेंगी। सलाथिया चौक के बजाय मेटाडोर नए बस स्टैंड से संचालित होंगी। धार रोड से सभी अनधिकृत स्टैंड हटा दिए गए हैं। इसी तरह शहर की सीमा के भीतर नेशनल हाईवे पर ई-रिक्शा के चलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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तीन मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकेंगे यात्री वाहन
निश्चित किए गए स्टॉपेज पॉइंट्स पर यात्री वाहन अधिकतम तीन मिनट तक ही रुक पाएंगे। बस यूनियनों को अनुशासन और टिकट व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान, वाहन जब्ती और परमिट रद्द करने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों, व्यापारियों, परिवहन संघों और वरिष्ठ नागरिकों से लगातार जाम, पैदल यात्रियों की असुरक्षित आवाजाही, आपातकालीन वाहनों के लिए बाधा और अनियमित पार्किंग की समस्या को उजागर करने की शिकायतों के बाद नई व्यवस्था बनाई है।
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