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पशुओं को किश्तवाड़ से बाहर ले जाने पर पाबंदी

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किश्तवाड़। जिला मजिस्ट्रेट अंगरेज सिंह राणा ने शुक्रवार को जिले से पशुओं के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीएम द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ की पूर्व अनुमति के अलावा किसी भी जानवर जैसे कि गाय, बैल, बछड़ा, भैंस आदि को किश्तवाड़ से अन्य जिलों में नहीं भेजा जाएगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसके जारी होने की तारीख से दो महीने की अवधि के लिए या जो भी पहले हो, जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता है, तब तक लागू रहेगा। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ने जुंडिल और शालीमार नाला किश्तवाड़ में और उसके आसपास पत्थरों की निकासी पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इससे संबधित आदेश में कहा गया है कि धारा 144 सीआरपीसी के तहत उन्हें दी गई शक्तियों के प्रयोग में जुंडिल और शालीमार नाला किश्तवाड़ और उसके आसपास पत्थरों के अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही डीएम ने एसएचओ किश्तवाड़ को उक्त आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया है।
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