जिला न्यायाधीश नीरज कुमार ने आदेश जारी कर 144 सीआरपीसी के तहत जिले में पैराग्लाइडिंग, पैराशूट व एयर बैलून के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला न्यायाधीश द्वारा यह फैसला एयर फोर्स हेडक्वार्टर द्वारा आतंकियों के पैराग्लाइडर व अन्य हवाई स्त्रोतों के जरिये एयर फोर्स, पुलिस व सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की योजना की सूचना के आधार पर किया गया।
आतंकियों द्वारा हवाई स्त्रोतों के जरिये सेना, एयर फोर्स व पुलिस के ठिकानों को निशाना बनाने की योजना की सूचना के बाद जिले में दो माह के लिए पैराग्लाडिंग व अन्य हवाई गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
आदेश एयर फोर्स हेडक्वार्टर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर दिए गए। जिले में डिफेंस एवं सुरक्षा स्थापना केंद्र के एक किलोमीटर के दायरे में पैरा जंपिंग, पैराग्लाडिंग, एयर बैलून आदि से जुड़ी हवाई गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जा सकता।
इस तरह की किसी भी गतिविधि के आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना जरूरी होगा। इस संबंध में डीएम द्वारा जारी निर्देशों को जरूर पढ़ें। इसके अलावा जिला जिला मजिस्ट्रेट नीरज कुमार ने यह निर्देश जारी किए हैं कि जो भी प्राइवेट एजेंसियां हवाई गतिविधियों से जुड़े कारोबार कर रही हैं, वह अपनी और अपने उपकरणों की पूरी जानकारी अगले 60 दिनों के भीतर एडीएम को देनी होगी।