किश्तवाड़। जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 की धारा 163 के तहत जिले में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के अनुसार कुछ व्यक्ति एवं समूह वीपीएन का दुरुपयोग कर वैध साइबर प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए प्रतिबंधित वेबसाइटों, एप्स एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच बना रहे हैं। इससे सार्वजनिक व्यवस्था, शांति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
वीपीएन का दुरुपयोग भड़काऊ सामग्री के प्रसार, अशांति फैलाने के लिए किया जा सकता है।