फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Udhampur News: किश्तवाड़ जिले में वीपीएन के उपयोग पर प्रतिबंध

विज्ञापन
विज्ञापन
किश्तवाड़। जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 की धारा 163 के तहत जिले में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
विज्ञापन

आदेश में कहा गया है कि विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के अनुसार कुछ व्यक्ति एवं समूह वीपीएन का दुरुपयोग कर वैध साइबर प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए प्रतिबंधित वेबसाइटों, एप्स एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच बना रहे हैं। इससे सार्वजनिक व्यवस्था, शांति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
विज्ञापन

वीपीएन का दुरुपयोग भड़काऊ सामग्री के प्रसार, अशांति फैलाने के लिए किया जा सकता है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें