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Udhampur News: किश्तवाड़ में वार्षिक परीक्षाओं के दौरान विशेष पाबंदियां लागू

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किश्तवाड़। जिला मजिस्ट्रेट पंकज कुमार शर्मा ने जिले में आयोजित होने वाली 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक नियमित परीक्षाओं के दौरान विशेष पाबंदियां लागू की हैं।
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जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि जम्मू प्रांत (विंटर ज़ोन) की परीक्षाएं 3 नवंबर से 13 दिसम्बर 2025 तक आयोजित की जाएंगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा है कि परीक्षा अवधि के दौरान कुछ असामाजिक तत्व नकल या अन्य गलत तरीकों से परीक्षा की निष्पक्षता को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने और परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की भीड़, सभा या सार्वजनिक जमावड़े पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 200 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर या किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि यह पाबंदियां पुलिस, अर्धसैनिक बलों या अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगी जो अपने विधिवत सरकारी दायित्वों के निर्वहन में तैनात रहेंगे। साथ ही, संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार को अपने-अपने क्षेत्रों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट व फ्लाइंग स्क्वॉड के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जा सके।
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किसी भी व्यक्ति द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 3 नवंबर से प्रभावी होगा और परीक्षाओं की समाप्ति तक प्रभाव में रहेगा। जिला प्रशासन किश्तवाड़ ने आम जनता से अपील की है कि वे इस आदेश का पूर्ण पालन करें और परीक्षाओं के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन में सहयोग प्रदान करें।
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