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Udhampur News: जेकेबोस वार्षिक परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए किश्तवाड़ में धारा 163 लागू

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किश्तवाड़। जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (जेकेबोस) की दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा की वार्षिक नियमित परीक्षाओं के सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। बोर्ड की वार्षिक नियमित परीक्षाएं अक्तूबर-नवंबर सत्र के तहत 19 अक्तूबर से शुरू होंगी।
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जारी आदेश के अनुसार परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में लोगों के एकत्र होने, भीड़ लगाने और अनावश्यक रूप से घूमने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं, परीक्षा के समय केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर और शोर उत्पन्न करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा ड्यूटी से संबंधित नहीं होने वाले किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों में अनधिकृत प्रवेश करने या परीक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों में केवल परीक्षार्थियों, पर्यवेक्षण कर्मचारियों, स्कूल शिक्षा अधिकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा अधिकृत ड्यूटी अधिकारियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
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आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को प्रथम श्रेणी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में फ्लाइंग स्क्वॉड-सह-ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। संबंधित थाना प्रभारियों को भी प्रतिबंधों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 19 अक्तूबर 2026 से परीक्षाओं के संपन्न होने तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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