कटड़ा। जिला प्रशासन की टास्क फोर्स ने शुक्रवार को कटड़ा बाजार में बाल श्रम एवं किशोर श्रम रेस्क्यू अभियान चलाया। अभियान के दौरान टीम ने बाजार क्षेत्र में दो नाबालिग बच्चों को श्रम कार्यों में लगे हुए पाया और उन्हें तुरंत राहत एवं बचाव प्रक्रिया के तहत मुक्त कराया। चिकित्सा परीक्षण के उपरांत दोनों बच्चों को आगे की कार्रवाई के लिए बाल कल्याण समिति रियासी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति अब बच्चों के पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी आवश्यकताओं, सुरक्षित वातावरण की उपलब्धता और संभावित पुनर्वास विकल्पों पर विस्तृत जांच करेगी।
अधिकारियों के अनुसार, समिति बच्चों को अस्थायी देखभाल, काउंसलिंग, और पुनर्वास सहायता प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के श्रम में लगाना कानूनन अपराध है और किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से आग्रह किया गया कि बाल श्रम के मामलों की रिपोर्ट चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर करें।