डोडा। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सुदर्शन कुमार ने जिले में ड्रोन/उड़ने वाली वस्तुओं की बिक्री, भंडारण, उपयोग व परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रविरोधी तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा है कि जिनके पास ड्रोन या अन्य उड़ने वाला गैजेट है, सप्ताह में पुलिस थाने में जमा करवा दें। निर्माण कार्यों, कृषि, पर्यावरण संरक्षण व आपदा न्यूनीकरण क्षेत्रों में मानचित्रण, सर्वेक्षण, निगरानी और चित्र/फिल्म बनाने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे सरकारी विभागों को पुलिस थाना या कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा।