उधमपुर। रामनगर के सब जज एवं ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने जब्त किए गए वाहन को छोड़ने के आवेदन को शर्तों पर मंजूर करते उसके पंजीकृत मालिक को सौंपने का फैसला सुनाया।
आवेदक और ड्राइवर सुनील वर्मा ने वाहन को छुड़ाने के लिए आवेदन किया। तर्क दिया कि वाहन को झूठे और मनगढ़ंत मामले में जब्त किया गया है। मोटरसाइकिल पुलिस स्टेशन में खुले में रखे होने के कारण खराब हो रहा है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक केस पुलिस पोस्ट घोरडी में दर्ज है।
पुलिस रिपोर्ट और कानूनी मिसालों के आधार पर इंचार्ज पुलिस पोस्ट घोरडी को निर्देश दिया गया कि वे वाहन को उसके रजिस्टर्ड मालिक से सुपुर्दनामे पर छोड़ें। रजिस्टर्ड मालिक को वाहन की ओरिजिनल आरसी इंचार्ज घोरडी को जमा करनी होगी। सुपुर्ददार वाहन को बेचेगा, हस्तांतरित नहीं करेगा या उसका निपटान नहीं करेगा। वाहन का स्वरूप व रंग नहीं बदलेगा। निर्देशानुसार वाहन को अदालत में पेश करेगा। इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। अदालत ने प्रभावी रूप से वाहन को कुछ खास शर्तों के तहत जारी करने की अनुमति दी ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके और भविष्य की कानूनी कार्यवाही के लिए उपलब्ध कराया जा सके।