उधमपुर। मुंसिफ कोर्ट ने पुलिस थाना मजालता की तरफ से जब्त किए गए 10 मवेशियों को आरोपी के पक्ष में सुपुर्दनामे पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। अदालत में दायर याचिका के अनुसार पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में पुलिस ने 10 मवेशियों को जब्त किया था। इसके बाद आवेदक सावर खान ने अदालत में मवेशियों को छुड़ाने के लिए आवेदन दायर किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियोजन पक्ष और आवेदक के वकील को सुना।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मवेशियों को आगे पुलिस हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे वे भुखमरी का शिकार हो सकते हैं और उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अदालत ने टिप्पणी की कि अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को अभी साबित होना बाकी है। कोर्ट ने शर्तों के साथ मवेशियों को रिहा करने का निर्देश दिया। आदेश के तहत आवेदक को यह शपथ पत्र देना होगा कि वह रिहा किए गए मवेशियों की उचित देखभाल और चारे की व्यवस्था करेगा, उन्हें बेचेगा या हस्तांतरित नहीं करेगा और न ही उनका वध या नुकसान होने देगा। इसके अलावा, अदालत ने पुलिस को मवेशियों का उचित पंचनामा तैयार करने और तस्वीरें लेकर केस डायरी में शामिल करने का भी निर्देश दिया है।