उधमपुर। जिला मजिस्ट्रेट सलोनी राय ने निर्देश जारी किया है कि जिस भी लाइसेंस धारक के पास दो से ज्यादा हथियार हैं, वह 15 दिनों के भीतर अतिरिक्त हथियार को नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करवाए। मृत हथियार लाइसेंस धारक के कानूनी वारिस भी हथियारों को जमा करवाएं।
इसके अलावा जिन लोगों के आर्म्स लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं या रिन्यू नहीं हुए हैं। वे इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के अंदर ऐसे हथियार नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करा दें, जब तक कि आर्म्स लाइसेंस रिन्यू नहीं हो जाता। नियमों का पालन न करने पर व्यक्ति के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।इसमें हथियार जब्त करना, लाइसेंस रद्द करना और मुकदमा चलाना शामिल है। उधमपुर जिले के सभी थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश का पालन करवाया जाए।