उधमपुर। पुलिस थाना चिनैनी में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में नशा तस्करी के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दो नवंबर को मोटरशेड नाके पर पुलिस टीम ने साटा मसीह निवासी चंदू सुजा, गुरदासपुर (पंजाब) को भुक्की के साथ पकड़ा था। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर प्रियंभना शर्मा के नेतृत्व में मामले की जांच कर अदालत में चार्जशीट दायर की। ट्रायल की उचित प्रक्रिया के बाद प्रधान सत्र न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और 12,000 रुपये का जुर्माना लगाया।