उधमपुर। एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस थाना रेहंबल में दर्ज एफआईआर में 13 सितंबर 2025 को फ्लाटा में गश्त के दौरान पुलिस ने जनम भगत निवासी कैंबल डंगा, उधमपुर को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से हेरोइन बरामद की थी।
पुलिस उपाधीक्षक तहजीब जेहरा जावेद के नेतृत्व में एक गहन और पेशेवर जांच ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा किया। इसके चलते दो महीने के भीतर न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उधमपुर ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।