उधमपुर। दावा याचिका पर याचिकाकर्ता की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण मामले को बंद कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत एक दावा याचिका दायर की थी। इसमें एक दुर्घटना मामले में पीड़ित पक्ष प्रताप सिंह की ओर से मुआवजे को लेकर दावा किया गया था। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता को 29 अगस्त 2024 तक एकपक्षीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह आदेश की तिथि तक ऐसा करने में विफल रहा। याचिकाकर्ता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता और स्पष्ट रूप से रुचि की कमी के कारण याचिका को उचित प्रक्रिया के तहत अभिलेखों में भेज दिया गया, जिससे मामला प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया।