उधमपुर। प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मोहन लाल की अग्रिम जमानत को लेकर दायर याचिका को सशर्त मंजूर कर लिया। इसमें आरोपी पर महिला पर हमला और प्रियजनों को धमकाने का आरोप लगाया गया था। यह मामला 10 सितंबर को शुरू हुआ। इसमें मोहन लाल ने जमानत को लेकर अदालत में याचिका दायर की। इसके खिलाफ अपराधों से संबंधित रेहंबल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है।
अदालत ने पुलिस स्टेशन से प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट की समीक्षा की। जांच में सहयोग, आपराधिक रिकॉर्ड का अभाव और न्यूनतम पलायन जोखिम को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जांच में सहयोग किया है, हिरासत में जांच की आवश्यकता नहीं है, उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। न्यायालय ने आवेदन को स्वीकार करते हुए अंतरिम अग्रिम जमानत को मंजूर किया। इसके लिए याचिकाकर्ता को एक जमानत और एक निजी मुचलके के साथ 30,000 रुपये का जमानती बांड प्रस्तुत करना होगा।