उधमपुर। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अधिकारियों को बिना इजाजत स्टेशन न छोड़ने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि कोई भी न्यायिक अधिकारी सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमति के बिना स्टेशन नहीं छोड़ेगा। यह देखा जा रहा है कि कुछ न्यायिक अधिकारी उचित अनुमति के बिना स्टेशन छोड़ देते हैं।
आदेश के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही कहा गया कि उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में तैनात सभी न्यायिक अधिकारियों को उनके संबंधित जिले में उनकी स्थिति के अनुरूप आवास मिले। इस मामले में वह जिला प्रशासन से भी बात करने के लिए स्वतंत्र है। सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने संबंधित जिलों में न्यायिक अधिकारियों के मौजूदा आवास के संबंध में रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।