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ड्रोन सहित सभी उड़ने वाले खिलौनों पर प्रशासन ने लगाई रोक

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सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उधमपुर इंदु कंवल चिब ने जिले में ड्रोन और उड़ने वाले खिलौनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ड्रोन रखने वाले लोगों को ड्रोन की रजिस्ट्रेशन करवाने के आदेश दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन करने का काम एसीआर और एसडीएम करेंगे। इनकी तरफ से रजिस्ट्रेशन के बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) जारी किए जाएंगे और इसके बाद ही बनाए गए नियमों के अनुसार ड्रोन को उड़ा सकेंगे। ड्रोन के वजन के हिसाब से उड़ने के लिए ऊंचाई भी निर्धारित की गई है।
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पिछले दिनों जम्मू में एयर फोर्स स्टेशन में ड्रोन के जरिए आतंकी हमले के बाद से ही ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसको लेकर अब सरकार ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। ड्रोन का पहले जहां शादी व अन्य समारोह में वीडियो शूट करने व अन्य कार्यों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अब लोगों को अपने ड्रोन की एसीआर और एसडीएम के पास रजिस्ट्रेश करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद एसीआर और एसडीएम ड्रोन के मालिक को इसका यूआईएन जारी करेगा। इसके बाद तैयार किए नियम के अनुसार ही ड्रोन को उड़ाना होगा। ड्रोन पायलट को उड़ान भरते समय हर समय प्रत्यक्ष दृश्य रेखा बनाए रखनी होगी। ड्रोन को 400 फीट वर्टीकली से ज्यादा नहीं उड़ाया जा सकेगा। एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय सीमा, एलओसी, सचिवालय कंप्लेक्स, सेना क्षेत्र के आसपास उड़ाने की अनुमति नहीं होगी।
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आदेश अनुसार 250 ग्राम से दो किलो तक के माइक्रो ड्रोन को 60 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाया नहीं जा सकता है। इसके लिए ज्यादातर स्पीड 25 मीटर प्रति सेकेंड निर्धारित की गई है। दो से 25 किलो तक के छोटे ड्रोन को 120 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जा सकता है और इसके लिए भी स्पीड 25 मीटर प्रति सैकेंड निर्धारित की गई है। 25 से 150 किलो तक के मीडियम ड्रोन को एसीआर और एसडीएम की तरफ से दिए जाने वाले परमिट के हिसाब से उड़ाना होगा। सूरज ढलने के बाद और सूर्योदय से पहले ड्रोन को उड़ाने पर प्रतिबंध रखा गया है। एसएसपी उधमपुर को तैयार किए नियम का पालन करवाने और इस नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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