संवाद न्यूज एजेंसी
रामनगर। सब जज शबनम शेख ने सड़क हादसे मामले की सुनवाई करते हुए एक बस चालक को 13 वर्ष बाद तीन साल कैद और 7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत की ओर से यह फैसला विगत शुक्रवार को सुनाया गया।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 में राजेंद्र कुमार बस में बसंतगढ़ से बारातियों को लेकर लाटी मरोठी गया था। दूसरे दिन मरोठी से बारात जब वापस बसंतगढ़ के लिए रवाना हुई तो डुडू इलाके में बस हादसे का शिकार हो गई। बस गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 61 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
बसंतगढ़ थाना में इस संबंध मामला दर्ज किया गया था। 13 साल तक केस की सुनवाई कोर्ट में चली। इसमें 78 लोगों के बयान दर्ज किए गए। विगत शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए माननीय सब जज रामनगर शबनम शेख ने बस चालक राजेंद्र कुमार निवासी सुधमहादेव तहसील चनैनी को तीन वर्ष कैद तथा 7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।