श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और स्वच्छ ईंधन की पहुंच हर घर तक बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद सरकार ने जम्मू और कश्मीर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस नीति को प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और निवेश के नए अवसर पैदा करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय करार दिया है।
यह नई नीति राज्य के सभी 20 जिलों में चरणबद्ध तरीके से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार का खाका पेश करती है। इसके तहत घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों और परिवहन क्षेत्र में पाइप प्राकृतिक गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस के उपयोग को आसान और सुलभ बनाया जाएगा। परियोजनाओं को बिना किसी प्रशासनिक देरी के धरातल पर उतारने के लिए इसमें सिंगल-विंडो क्लियरेंस, सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की सुव्यवस्थित प्रक्रिया और मानकीकृत राइट ऑफ वे नियमों का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियों को मजबूती देने के लिए कठुआ, सांबा और पुलवामा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर गैस कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिससे उद्योगों की ईंधन लागत घटेगी और उनकी कार्यकुशलता में सुधार होगा।
गैस पाइपलाइन बिछाने, इसके संचालन और रखरखाव से जुड़े कार्यों में स्थानीय युवाओं के लिए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंत्री सतीश शर्मा और विभाग को इस नीति को अधिसूचित करने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी राज्य में स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ उद्योगों के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करेगी। ब्यूरो