रामबन। जिला मजिस्ट्रेट मुसरत इस्लाम ने धारा 144 सीआरपीसी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोमवार को जम्मू-कश्मीर बैंक की व्यावसायिक इकाई को 48 घंटे के लिए बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश जम्मू कश्मीर बैंक की गूल शाखा के तीन कर्मचारियों के कोविड टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जारी किया गया है, ताकि वायरस को फैलाने से रोका जाए। आदेश के अनुसार बैंक शाखा गूल को 48 घंटों के लिए ग्राहकों के लिए बंद रखा जाएगा। उन्होंने शाखा प्रबंधक को किसी वित्तीय आग्रह के मामले में फोन पर उपलब्ध रहने के लिए कहा है। यह आदेश स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा कोविड महामारी के प्रसार को रोकने और वायरस की प्रसारण श्रृंखला को तोड़ने के लिए जारी की गई एसओपी के अनुसार जारी किया गया है। बैंक प्रबंधक ने बताया कि कर्मचारियों को सौ प्रतिशत टेस्टिंग सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।