संवाद न्यूज एजेंसी
किश्तवाड़। जिला मजिस्ट्रेट पंकज कुमार शर्मा ने पाकल दुल और रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की है। आदेश के अनुसार परियोजना स्थलों पर अवैध सभाएं, हड़ताल, धरना, टूल डाउन आंदोलन, गेट मीटिंग और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन के अनुसार दोनों परियोजनाएं राष्ट्रीय महत्व की हैं और किसी भी तरह की रुकावट से कार्य में देरी व सार्वजनिक हित को नुकसान हो सकता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर दो माह तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस व संबंधित अधिकारियों को आदेश के सख्त पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं।