संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। चुनाव आयोग की ओर से विस चुनावों की घोषणा के तहत जिला उधमपुर में भी 5 अक्तूबर तक आचार संहिता लागू कर दी गई है। जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों, प्रतिष्ठानों सहित सरकारी तंत्र से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि के दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक प्रचार प्रसार सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और राजनैतिक संगठनों द्वारा बिना अनुमति के किसी भी तरह की प्रचार सामग्री के प्रकाशन एवं आयोजन को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला चुनाव अधिकारी सलोनी राय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी प्रकार के लेनदेन, सरकारी वाहनों के दुरुपयोग, नई योजनाओं की घोषणा, परियोजनाओं के उद्घाटन संबंधी प्रतिबंधों को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा आचार संहिता को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए शिकायत केंद्रों सहित टीमों का भी गठन किया गया है।