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Udhampur News: बीडीओ कार्यालय द्राबशाला में नए आपराधिक कानूनों की दी जानकारी

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बीडीओ कार्यालय द्राबशाला में नए आपराधिक कानूनों पर मेगा जागरूकता अभियान आयोजित किया गया
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संवाद न्यूज एजेंसी
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किश्तवाड़। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार शवन के निर्देश पर तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए बुधवार को द्राबशाला में बीडीओ कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
लोगों को बताया गया कि यह तीन कानून 1 जुलाई, 2024 को लागू हुए थे। इनमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) हैं। तहसीलदार द्राबशाला इरशाद अहमद शेख ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की। अजय सिंह, बीडीओ द्राबशाला तथा शाजिया बानो, अभियोजन अधिकारी ठाठरी ने संसाधन व्यक्ति के रूप में भी शिरकत की।
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जागरूकता कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों तथा पंचायतों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शाजिया बानो ने तीनों नए आपराधिक कानूनों पर विस्तृत व्याख्यान दिया तथा प्रतिभागियों को इन कानूनों में विभिन्न परिवर्तनों तथा नए प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन कानूनों का उद्देश्य पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करना तथा अपराधियों को कठोर दंड देना है।
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इसके अतिरिक्त, तहसीलदार तथा बीडीओ ने प्रतिभागियों को तीनों नए आपराधिक कानूनों के परिणामों तथा निहितार्थों के बारे में जानकारी दी तथा उनसे अपने अधिकारों के साथ-साथ इन कानूनों के तहत दंड तथा जुर्माने के बारे में पूरी तरह जागरूक होने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि नए कानून केवल दंड से अधिक न्याय को प्राथमिकता देते हैं तथा त्वरित न्याय सुनिश्चित करने तथा सुगमता में सुधार करने के लिए बनाए गए हैं।
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