उधमपुर। कोविड कंटेनमेंट को लेकर जिला प्रशासन ने नई गाइड देर रात को जारी कर दी है। प्रशासन ने रोटेशन के हिसाब से दुकानों को खोलने की अनुमित दे दी है। रेस्टोरेंट को भी होम डिलीवरी के लिए खोल दिया है। इससे व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा राहत मिली है। कई दुकानों को तो प्रशासन ने हर रोज सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है।
रविवार शाम को सरकार ने कंटेनमेंट जोन को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी थी। लेकिन जिले में इसको लागू करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया है। उधमपुर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इसके लिए रविवार रात को नई गाइड लाइन जारी कर दी है।
नई गाइड लाइन के अनुसार उधमपुर शहर में हर रोज कैमिस्ट, लैब, हेल्थ क्लीनिक, दूध की दुकानें, फल, सब्जी, मटन, चिकन, आटो मोबाइल रिपेयर, असेस्टरी, सर्विस स्टेशन, एग्रीकल्चर इनपुट, रेहड़ी, कैंटीन, होटल, रेस्टोरेंट और बेकरी को सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है।
मंगलवार और वीरवार को कपड़े, रेडीमेड गारमेंटस, टेलर, बुटीक, फुटवेयर, कास्टमेटिक, ज्वेलरी, खिलोने, गिफ्ट आइटम, मल्टीपल आइटम के शो रूम, ड्राइ क्लीन, हैंडलूम, फोटो स्टेट, फरनीशर की दुकाने सुबह नौ से शाम बजे तक खुलेंगी।
सोमवार और मंगलवार को ग्रासरी, वर्तन, क्राकरी, स्टेशरी, किताब, फोटोस्टेट, मिठाई, प्रिंटिंग प्रेस।
शुक्रवार को हार्डवेयर, सैनीटेरीवेयर, शटरिंग, बिल्डिंग मैटेरियर, बैग, सूटकेस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिकस, ग्लास शाप, वेल्डिंग, मोबाइल, घड़ी, आप्टीकल, फर्नीचर की दुकानें सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुलेंगी। सुबह पांच बजे से दोपहर 12 बजे तक सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को कल्लर स्थित होल सेल सब्जी मंडी खुलेगी।
बारबर, सैलून, पार्लर को सोमवार और शुक्रवार को प्रोटोकाल का पालन करने पर खोलने की अनुमति मिली है। इसके साथ यात्री वाहनों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमित मिली है। हर रोज रात आठ से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सात बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।