संवाद न्यूज एजेंसी
गांदरबल। नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार अब्दुल गनी शेख को गांदरबल सेशन कोर्ट ने बुधवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई। दोषी गांदरबल के वानीहमा-बाला नागबल का रहने वाला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पांच वर्ष की कैद के साथ उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस की ओर से जुटाए गए मजबूत सबूतों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। पुलिस का कहना है कि नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर बनाने के लिए आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। संवाद