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Srinagar News: भ्रष्टाचार के 40 साल पुराने मुकदमे में राजस्व अधिकारी बरी

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- जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी

श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक चार दशक पुराने भ्रष्टाचार मामले में एक पटवारी (राजस्व अधिकारी) को बरी कर दिया, यह मामला 1986 का था। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में प्रमाण की सख्त मानक की आवश्यकता होती है।

पटवारी मोहम्मद शबान वानी को 29 सितंबर 2004 को विशेष न्यायाधीश (एंटी करप्शन) श्रीनगर द्वारा 1986 के भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। वानी की 2004 में दायर की गई अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने कहा कि केवल संदिग्ध पैसे की बरामदगी से रिश्वत की सिद्धि नहीं हो सकती जब तक कि मांग और स्वैच्छिक स्वीकृति को स्पष्ट और ठोस साक्ष्य द्वारा स्थापित न किया जाए।
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अदालत ने कहा, रिश्वत के आरोपों की जांच सभी संबंधित परिस्थितियों के संदर्भ में की जानी चाहिए और मांग को स्पष्ट और ठोस साक्ष्य से स्थापित किया जाना चाहिए और वानी की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। वानी को जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 5(2) के तहत दो साल की कठोर सजा और भारतीय दंड संहिता की धारा 161 आरपीसी के तहत एक साल की सजा सुनाई गई थी।
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