श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। पुलिस ने श्रीनगर में दो कुख्यात नशा तस्करों की 3.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत दो कुख्यात नशा तस्करों की लगभग 3.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है।
उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई और नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत नशीले पदार्थों के व्यापार से अर्जित संपत्ति के खिलाफ सख्ती से निपटने का हिस्सा है। प्रवक्ता ने बताया कि पहली कार्रवाई में निगीन थाना की पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर के तहत लगभग 1.30 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की। जब्त की गई संपत्ति में हब्बक क्रॉसिंग, हजरतबल में स्थित जमीन के साथ एक दो-मंजिला घर शामिल है जो राहिल मंजूर मल्ला का है।
उन्होंने कहा कि एक अलग कार्रवाई में सोवरा पुलिस स्टेशन ने आदिल रशीद गुडू का लगभग 2.20 करोड़ रुपये का रिहायशी घर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत जब्त किया। उन्होंने बताया कि आदिल रशीद गुडू कील खान गली (हैदर कॉलोनी), अपर सौरा का निवासी है और नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी में शामिल है। प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान दोनों संपत्तियों की पहचान नशा तस्करी की गतिविधियों से हुई कमाई से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के तौर पर की गई।
इसके चलते एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपत्तियों को औपचारिक रूप से जब्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब्ती के आदेश मालिकों को आगे की कानूनी कार्यवाही लंबित रहने तक उक्त संपत्तियों को बेचने, ट्रांसफर करने, लीज पर देने, किसी और को देने, बदलने, निपटाने या उनमें किसी तीसरे पक्ष का हित बनाने से रोकते हैं।