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Srinagar News: पत्नी की हत्या के लिए सीआरपीएफ कांस्टेबल को उम्रकैद

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श्रीनगर। अनंतनाग की एक सेशन कोर्ट ने सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसे 2021 में सीआरपीएफ कैंप में बने अपने सरकारी क्वार्टर में पत्नी का गला घोंटकर हत्या करने का दोषी पाया गया।
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अनंतनाग के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने शंकर नाइक को आईपीसी की धारा 302 के तहत अनंतनाग पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 मार्च 2021 को घरेलू झगड़े के बाद आरोपी ने रघुनाथ मंदिर, शीरबाग अनंतनाग स्थित सीआरपीएफ कैंप में अपने कमरे के अंदर स्कार्फ से अपनी पत्नी, समा भाई का गला घोंट दिया। इसके बाद उसने अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।
मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने मेडिकल एक्सपर्ट्स, फोरेंसिक स्पेशलिस्ट्स, जांच अधिकारियों और अन्य गवाहों से पूछताछ की। कोर्ट ने पाया कि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक सबूतों से यह साबित हुआ कि पीड़िता की मौत गला घोंटने से हुई थी जिससे यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला साबित हुआ। संवाद
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