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Srinagar News: बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने के दोषी को 3 माह की कैद

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संवाद न्यूज एजेंसी
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श्रीनगर। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने मध्य कश्मीर के एक निवासी को बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने का दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत तीन महीने की साधारण कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने पाया कि उल्लंघनकर्ता पर बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए अधिनियम की धारा 3/181 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कार्यवाही के दौरान, उल्लंघनकर्ता का बयान दर्ज किया गया जिसमें उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया।
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अपराध की स्वीकृति और उल्लंघन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि आरोपी ने पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद मामले का बचाव करने के अवसर का लाभ नहीं उठाया। परिणामस्वरूप कोर्ट ने बिना पूर्ण सुनवाई के ही उसे दोषी करार देकर सजा सुनाई।
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