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Srinagar News: मानहानि मामले में कोचिंग संस्थान को समन भेजा

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- निजी स्कूल के कक्षा 10 के टॉपर को इंस्टीट्यूट का छात्र बताने का मामला, मांगा 10 करोड़ का हर्जाना
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संवाद न्यूज एजेंसी
पुलवामा। प्रधान जिला न्यायाधीश पुलवामा ने वीरवार को सोलेस इंटरनेशनल स्कूल पुलवामा की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट राजबाग, श्रीनगर को समन जारी किया है। यह मामला आकाश इंस्टीट्यूट राजबाग श्रीनगर की ओर से कश्मीर संभाग के कक्षा 10 बोर्ड टॉपर का श्रेय लेने के दावों से जुड़ा है जो सोलेस इंटरनेशनल स्कूल का छात्र था और जिसने 100% अंक हासिल किए थे।



कोर्ट में दाखिल शिकायत के अनुसार छात्र कक्षा 10वीं का सत्र 2024-25 के दौरान सोलेस इंटरनेशनल स्कूल का रेगुलर छात्र था। उसने सोलेस फैकल्टी के खास मार्गदर्शन में यह ऐतिहासिक नतीजा हासिल किया। छात्र ने रिजल्ट घोषित होने के बाद कक्षा 11वीं की कोचिंग के लिए आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। कक्षा 10 की उपलब्धि में उसकी कोई भूमिका नहीं थी।
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मुकदमे में शैक्षणिक चोरी, गलतबयानी, अनुचित व्यापार प्रथा और संस्थागत सद्भावना को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है जिसमें प्रतिवादी पर व्यावसायिक लाभ के लिए माता-पिता, छात्रों और जनता को गुमराह करने का आरोप है। सोलेस इंटरनेशनल स्कूल ने इंस्टीट्यूट से 10 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है साथ ही झूठे शैक्षणिक दावों पर स्थायी रोक और अखबारों और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक माफी और स्पष्टीकरण की मांग की है। इंस्टीट्यूट को 16 जनवरी को कानूनी नोटिस भी भेजा जा चुका है। मामला पीडीजे पुलवामा के समक्ष लंबित है। संवाद
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