- राजबाग में कामर्शियल कांप्लेक्स के अवैध निर्माण में शामिल होने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने श्रीनगर नगर निगम के पांच अधिकारियों और एक निजी लाभार्थी के खिलाफ वीरवार को चार्जशीट दाखिल की। इन पर आरोप है कि इन्होंने सरकारी अनुमतियों का दुरुपयोग करके राजबाग में एक कामर्शियल कांप्लेकस के अवैध निर्माण में मदद की।
एसीबी के प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू और कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर 11/2020 के मामले में चार्जशीट पेश की है। यह मामला जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किए गए अपराधों से संबंधित है। यह चार्जशीट अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक) श्रीनगर की अदालत के समक्ष पेश की गई। इनमें श्रीनगर नगर निगम के पांच आरोपी अधिकारी चौधरी मेराजदीन भुजा निवासी महाराज बाजार तत्कालीन वार्ड अधिकारी, शौकत हुसैन हमदानी निवासी खानकाई मोहल्ला श्रीनगर तत्कालीन वार्ड अधिकारी, निसार अहमद राह निवासी जमालता तत्कालीन बिल्डिंग इंस्पेक्टर, गुलजार अहमद भट निवासी चेकपेठ दोरू अनंतनाग तत्कालीन बिल्डिंग इंस्पेक्टर और मुदासिर हुसैन बांडे निवासी नौशेरा श्रीनगर तत्कालीन सीईओ एसएमसी एवं लाभार्थी मोहम्मद अब्दुल्ला डार निवासी राजबाग श्रीनगर शामिल हैं।
सभी पर सरकारी पद का दुरुपयोग करने, आपराधिक साजिश रचने और किसी निजी व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप हैं। एसीबी ने बताया कि श्रीनगर के कुरसू राजबाग में अब्दुल्ला शॉपिंग प्लाजा नामक चार मंजिला कामर्शियल शॉपिंग कांप्लेक्स के अवैध निर्माण के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में अगली सुनवाई 11 मई को तय की गई है।