संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। बडगाम की एक अदालत ने सोमवार को बीरवाह के एक आदमी को चेक बाउंस मामले में दोषी करार देते हुए उसे एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई।
बडगाम के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अब्दुल बारी ने मोहम्मद अमीन हजाम की शिकायत के सिलसिले में यह सजा सुनाई। हजाम ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने चेक जारी किए थे जो बाद में पैसे कम होने की वजह से बाउंस हो गए। मामला 2018 का है। आरोपी बीरवाह के अरिपंथन के रहने वाले रियाज अहमद खान ने शिकायत करने वाले को चेक जारी किए थे। अदालत ने पाया कि कि कानूनी नोटिस मिलने के बावजूद आरोपी 15 दिन के तय समय में पेमेंट करने में नाकाम रहा।
यह देखते हुए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध साबित करने के लिए जरूरी सभी चीजें पूरी की गई थीं जिसके चलते अदालत ने आरोपी को अपराध करने का दोषी ठहराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर वित्तीय दायित्व भी लगाया और उसे चेक जारी होने की तारीख से लेकर फैसले की तारीख तक छह परसेंट की दर से ब्याज के साथ 30 लाख रुपये का चेक अमाउंट चुकाने का निर्देश दिया।
अदालत के अनुसार ब्याज का हिस्सा 10,35,000 रुपये है जिससे कुल देने लायक रकम 40,35,000 रुपये हो जाती है। अदालत ने निर्देश दिया कि अपील फाइल करने के लिए मौजूद कानूनी समय खत्म होने के एक महीने के अंदर या अपील के निपटारे के बाद अगर कोई हो तो पूरी रकम शिकायत करने वाले को दे दी जाए। अदालत ने आदेश दिया कि अगर दोषी तय समय के अंदर रकम नहीं दे पाता है तो उसे तीन महीने की और साधारण कैद काटनी होगी।