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Srinagar News: रिश्वतखोरी मामले में पूर्व सहायक अभियंता के खिलाफ चार्जशीट पेश

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने वीरवार को पूर्व सहायक अभियंता तनवीर अहमद डार के खिलाफ रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े जाने के मामले में चार्जशीट पेश की। चार्जशीट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-7 के तहत दर्ज एफआईआर (थाना एसीबी श्रीनगर) में विशेष भ्रष्टाचार निवारण न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई।
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मामला 21 दिसंबर 2023 का है जब एक लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन सहायक अभियंता (बीडीओ कार्यालय सुरेश्यार, चदूरा) तनवीर अहमद डार ने मनरेगा के बिल पास करने के एवज में 2,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

एसीबी की टीम ने ट्रैप बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 2,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम मौके से बरामद कर ली गई तथा बाद में फिनॉल्फथेलीन केमिकल टेस्ट में आरोपी के हाथों पर पाउडर की पुष्टि हुई। तफ्तीश के दौरान एकत्र साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और अन्य पुख्ता सबूतों के आधार पर आरोपी तनवीर अहमद डार के खिलाफ भ्रष्टाचार का अपराध सिद्ध पाया गया।
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सरकार से अभियोजन की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वीरवार को चार्जशीट अदालत में पेश की गई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 फरवरी 2026 तय की है। एसीबी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद
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