श्रीनगर। शहर के बेमिना क्षेत्र में लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने जांच अभियान के दौरान एक गैस कंपनी के 39 एलपीजी सिलिंडर जब्त किए। ये सभी सिलिंडर तय मानक से कम वजन के पाए गए।
अधिकारियों के अनुसार सिलिंडरों में करीब 800 ग्राम से एक किलो तक की कमी पाई गई। यह जांच उपभोक्ता सामान और मापदंडों से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। विभाग ने बताया कि लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई अनिवार्य तौल नियमों का पालन न करने के कारण की गई है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि वितरक डिलीवरी के समय तराजू का उपयोग नहीं कर रहे थे। साथ ही उपभोक्ताओं को सिलिंडर का वास्तविक वजन भी नहीं बताया जा रहा था।
अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की लापरवाही उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। यह लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोनों के खिलाफ है। गैस कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि संबंधित वितरक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कंपनी की ओर से भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।