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Jammu Kashmir: नशे के सौदागर की संपत्ति पर शिकंजा, शोपियां में 16.77 लाख की संपत्ति अटैच

Sun, 30 Aug 2026 04:37 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला, नेटवर्क शोपियां

सार

शोपियां पुलिस ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित 16.77 लाख के आवासीय मकान को एनडीपीएस एक्ट के तहत अटैच किया।
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जम्मू कश्मीर पुलिस - फोटो : बासित जरगर
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विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आवासीय मकान को अटैच किया है। पुलिस के अनुसार, यह मकान मादक पदार्थों की बिक्री से हुई कमाई से खरीदा गया था।

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एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
पुलिस ने शोपियां के वेहिल इलाके में स्थित करीब 16.77 लाख रुपये मूल्य के मकान को अटैच किया है। यह संपत्ति हिलाल अहमद डार से संबंधित बताई गई है। कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज (एनडीपीएस) एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई।

नशे के कारोबार से जुड़ा होने का आरोप
पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि संबंधित संपत्ति अवैध ड्रग्स और नशीले पदार्थों के कारोबार से हुई आय से हासिल की गई थी। यह कार्रवाई शोपियां थाने में दर्ज एक एनडीपीएस मामले के सिलसिले में की गई है।

कानूनी प्रक्रिया के तहत अटैच की संपत्ति
पुलिस ने बताया कि संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया के दौरान पुलिस टीम के साथ कार्यकारी मजिस्ट्रेट, नंबरदार और चौकीदार भी मौजूद रहे। पूरी कार्रवाई कानूनी प्रावधानों के तहत और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए की गई।

नशे के खिलाफ अभियान जारी
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़ी संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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