1982 में 40 साल के लिए जमीन दी थी पट्टे पर, नहीं की जा रही थी खाली
जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने बीएसएनएल की अपीलों को खारिज किया
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की अपीलों को खारिज करते हुए शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (स्किम्स) सौरा की आठ कनाल भूमि को खाली करने का आदेश दिया है। इस फैसले से संस्थान की रुकी हुई विस्तार योजनाओं को गति मिलेगी।
ये मामला सर्वे नंबर 326, 328 और 3179 की भूमि से जुड़ा है। इसे सितंबर 1982 में बीएसएनएल को 40 वर्षों के पट्टे पर दिया गया था। यह पट्टा सितंबर 2022 में समाप्त हो गया था। इसके बावजूद कब्जा नहीं छोड़ा गया। इस पर स्किम्स के एस्टेट्स ऑफिसर प्रो. गुलाम हसन यातू ने फरवरी 2024 में बेदखली का नोटिस जारी किया था। इसके बीएसएनएल को पूरी तरह से परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया।
बीएसएनएल ने निर्देश को अदालत में चुनौती दी थी। सुनवाई और रिकॉर्ड की जांच के बाद अपीलीय अदालत ने 8 जनवरी 2026 के आदेश में अपील खारिज कर दी और मार्च 2024 में दी गई अंतरिम रोक को भी हटा दिया। इससे परिसर की तत्काल बेदखली संभव हो गई।
स्किम्स के अधिकारियों ने बताया कि इस जमीन के मिलने से संस्थान की लंबित स्वास्थ्य ढांचागत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इनमें कार्डियक सेंटर, न्यूरो-साइंसेज सुविधाएं, इमरजेंसी ब्लॉक और अन्य महत्वपूर्ण केयर यूनिट शामिल हैं। उन्होंने इस फैसले को सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में एक बड़ा मील का पत्थर बताया।